📌 MP Teacher Transfer 2025: इस साल की सबसे बड़ी अपडेट
मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग ने MP Teacher Transfer 2025 के तहत शिक्षकों के लिए नई स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार ट्रांसफर के बाद Online Relieve Process MP और MP Joining Process Portal के ज़रिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
🖥️ Education Portal 3.0 Transfer से कैसे करें लॉगिन?
ट्रांसफर के बाद शिक्षकों को Education Portal 3.0 Transfer पर लॉगिन करना होता है। इसके लिए आपको अपने MP Education Portal Login credentials का उपयोग करना होगा:
- Visit करें: educationportal.mp.gov.in
- Employee ID और पासवर्ड से लॉगिन करें
- “Transfer Management” सेक्शन में जाएं
📄 MP Shikshak Relieving Process – स्टेप बाय स्टेप
जिस शिक्षक का ट्रांसफर हुआ है, वह MP Shikshak Relieving Process के अनुसार पोर्टल से ही ऑटो रिलीव हो जाएगा।
- सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र में Education Portal 3.0 खोलें और अपने Login ID से लॉगिन करें।
- लॉगिन करते ही Dashboard पर जाएं और Left Menu में जाएं – जहाँ लिखा होगा: Transfer Management
- अब Transfer Report → Employee Transfer Status में जाएं। यहां अपना Unique ID डालें और Search करें।
- आपका ट्रांसफर ऑर्डर, पुरानी संस्था और नई संस्था – सब कुछ नीचे दिखेगा।
- ऑर्डर के नीचे एक सेकंड आइकॉन होगा – वहीं से आप Online Relieve चेक कर सकते हैं।
🏫 How to join after teacher transfer MP?
अब प्रश्न उठता है: How to join after teacher transfer MP? जवाब है — अब आपको DEO या संकुल में नहीं जाना है। आपको सीधा उसी संस्था में जॉइन करना है जहाँ ट्रांसफर हुआ है।
ध्यान दें: जॉइनिंग तभी वैध होगी जब संस्था प्रमुख पोर्टल पर लॉगिन करके उसे Confirm करें।
🔐 MP Joining Process Portal – संस्था प्रमुख की प्रक्रिया
संस्था प्रमुख को MP Joining Process Portal पर जाकर लॉगिन करना होगा:
- UDISE Code + Password + Captcha से लॉगिन करें
- Menu में जाएं
- Transfer Management
- Joining पर क्लिक करें।
- View Joining Request खोलें → वर्ष (Year) और Transfer Type (प्रशासकीय / पारस्परिक / स्वैच्छिक) चुनें
- Search करें – ट्रांसफर रिक्वेस्ट दिखेगी
- आदेश चेक करें, ✅ चेकबॉक्स टिक करें
- और क्लिक करें: Confirm Joining"
📝 Shikshak Transfer Online Form – कब और कैसे भरें?
अगर आपका नाम ट्रांसफर सूची में है, तो आपको पहले Shikshak Transfer Online Form भरना पड़ता है। यह फॉर्म भी Education Portal 3.0 पर मिलता है। इसके बिना Relieve या Joining संभव नहीं होती।
📋 Teacher Transfer Rules MP – मुख्य बिंदु
- ट्रांसफर केवल Portal के माध्यम से वैध होगा
- ऑटो Relieve आदेश ही मान्य होगा
- Joining केवल संबंधित संस्था में ही होगी
- Relieve और Joining की प्रति Print करके उच्च अधिकारियों को भेजना अनिवार्य है
यह सभी नियम Teacher Transfer Rules MP के अंतर्गत आते हैं।
✅ निष्कर्ष (Conclusion)
MP Teacher Transfer 2025 के बाद अब कोई भी प्रक्रिया ऑफलाइन नहीं है। यदि आपने Online Relieve Process MP सही से पूरी की है, तो आपकी जॉइनिंग भी MP Joining Process Portal से आसानी से पूरी हो सकती है।
सभी शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे Education Portal 3.0 Transfer के नियमों का पालन करते हुए समय पर प्रक्रिया पूरी करें।
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