E-Attendance New Order 2026
📢 महत्वपूर्ण सूचना: 1 जुलाई 2026 से सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन E-Attendance अनिवार्य कर दी गई है।
लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) भोपाल द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार अब स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों एवं प्रशिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को नियमित रूप से हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करनी होगी।
क्या है नया आदेश?
आयुक्त लोक शिक्षण एवं राज्य शिक्षा केंद्र संचालक के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 1 जुलाई 2026 से ई-अटेंडेंस व्यवस्था सभी शासकीय कर्मचारियों पर लागू होगी।
✅ सभी कार्यालयों पर लागू
✅ सभी प्रशिक्षण संस्थानों पर लागू
✅ सभी शासकीय कर्मचारियों पर लागू
✅ हमारे शिक्षक ऐप से उपस्थिति अनिवार्य
महत्वपूर्ण जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| आदेश जारी करने वाला विभाग | लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल |
| लागू तिथि | 1 जुलाई 2026 |
| उपस्थिति माध्यम | हमारे शिक्षक ऐप |
| प्रभावित कर्मचारी | सभी शासकीय कर्मचारी |
E-Attendance नहीं लगाने पर क्या होगा?
⚠️ विभागीय निर्देशों के अनुसार यदि कर्मचारी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करता है तो उसे अनुपस्थित माना जा सकता है तथा संबंधित दिन का वेतन प्रभावित हो सकता है।
हमारे शिक्षक ऐप से उपस्थिति कैसे दर्ज करें?
- हमारे शिक्षक ऐप ओपन करें।
- यूजर आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करें।
- GPS और Location ऑन रखें।
- Attendance विकल्प पर क्लिक करें।
- ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करें।
मुख्य बिंदु
- 1 जुलाई 2026 से नया नियम लागू।
- सभी कर्मचारियों के लिए E-Attendance अनिवार्य।
- हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज होगी।
- उपस्थिति का प्रभाव वेतन प्रक्रिया पर पड़ सकता है।
- अधिकारियों को पालन सुनिश्चित करने के निर्देश।
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📄 विषय: हमारे शिक्षक प्रणाली के माध्यम से ई-अटेंडेंस दर्ज करने संबंधी आदेश
FAQs
Q1. E-Attendance कब से लागू होगी?
उत्तर: 1 जुलाई 2026 से।
Q2. उपस्थिति किस ऐप से दर्ज होगी?
उत्तर: हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से।
Q3. क्या सभी कर्मचारियों पर नियम लागू होगा?
उत्तर: हां, सभी कार्यालयों एवं प्रशिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों पर लागू होगा।
Q4. E-Attendance नहीं लगाने पर क्या होगा?
उत्तर: कर्मचारी को अनुपस्थित माना जा सकता है और वेतन प्रभावित हो सकता है।